दिव्यांग पेंशन योजना क्या है?
हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए इस योजना की शुरुआत 1981-82 में की थी। शुरुआत में इस योजना के तहत केवल 50 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे, लेकिन समय के साथ इसमें बढ़ोतरी की गई है। अब सरकार हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। यह राशि उन दिव्यांगजनों के लिए बेहद फायदेमंद है जो अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं।दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की दिव्यांगता 60% या उससे अधिक होनी चाहिए।
- दिव्यांग व्यक्ति की मासिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के पास वैध विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:- आधार कार्ड
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:- सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाना होगा।
- वहां आपको अपना अकाउंट बनाना होगा।
- अकाउंट बनने के बाद आपको लॉगिन करके ‘Disability Pension Scheme’ के विकल्प का चयन करना होगा।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
यदि आपने आवेदन कर दिया है और जानना चाहते हैं कि आपकी पेंशन स्वीकृत हुई है या नहीं, तो आप अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाकर अपनी आवेदन ID दर्ज कर स्टेटस चेक कर सकते हैं।निष्कर्ष
दिव्यांग पेंशन योजना हरियाणा के दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करके आत्मनिर्भर बनने में सहायता करती है। यदि आप भी इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस सुविधा का लाभ उठाएं।उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।FAQ – Disability Pension Scheme
1. दिव्यांग पेंशन योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?
इस योजना के तहत पात्र दिव्यांगजनों को ₹3000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है।
2. इस योजना के लिए कौन पात्र है?
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हरियाणा का स्थायी निवासी, जिसकी दिव्यांगता 60% या उससे अधिक हो और जिसकी मासिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो।
3. आवेदन कहां और कैसे करें?
आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है।
4. आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाकर आवेदन ID दर्ज करके स्टेटस चेक कर सकते हैं।
5. योजना के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी आवश्यक होती है।