सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिया झटका, PM नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ी है

Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर केजरीवाल ने याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर उनकी टिप्पणियों पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। शीर्ष अदालत की एक अलग पीठ ने आठ अप्रैल को आप नेता संजय सिंह की इसी मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा।

पीठ ने कहा, “हमें एक सुसंगत दृष्टिकोण रखना चाहिए।”16 फरवरी को, सिंह और केजरीवाल ने गुजरात उच्च न्यायालय से मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की थी। दोनों राजनेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय के मामले में ट्रायल कोर्ट के समन और सत्र अदालत के समन के खिलाफ अपनी पुनरीक्षण याचिका को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

केजरीवाल को पहले हाईकोर्ट से लगा था झटका

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका भी लगा था। गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शैक्षणिक डिग्री विवाद के मामले में संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी थी। दोनों नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में जारी समन को गुजरात हाईकोर्ट ने रद्द करने से इनकार कर दिया।

गुजरात विश्विद्यालय दायर की थी याचिका

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप के नेता संजय सिंह के खिलाफ गुजरात विश्विद्यालय ने याचिका दायर की थी। विश्विद्यालय की याचिका पर केजरीवाल और संजय सिंह को समन दिया गया।

वहीं आप नेताओं ने समन के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन यहां से वे निराश हो गए। बताया गया कि जस्टिस हसमुख सुथार ने आप नेताओं की याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट में अपनी बात रखने का निर्देश दिया।

याचिका में क्या कहा?

अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि का मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं दायर कर सकती है। उसे सत्र न्यायालय जाना चाहिए।

आप के दोनों नेताओं को किया गया था तलब

पिछले वर्ष 15 अप्रैल को आपके नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था। दोनों नेताओं ने समन को चुनौती दी। विशेष रूप से, इस याचिका से भी आपके नेताओं को कोई राहत नहीं मिली थी। इस याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत

फिर आपके नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। लेकिन आपके दोनों नेताओं को अब सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सोमवार को केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।

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